
ITR Filing: इनकम पर नहीं लगता है टैक्स, फिर भी जरूर भरें आईटीआर, फायदों की है लंबी लिस्ट
ITR File 2022: हमारे देश में जिन लोगों की आय टैक्स के दायरे में आती है उनमें से भी बहुत से लोग आईटीआर (ITR) फाइल करने से हिचकिचाते हैं. जिनकी आय टैक्स दायरे में नहीं आती, उनमें से बहुत कम लोग ही आईटीआर फाइल (ITR Filing) करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को ITR भरने के फायदों की जानकारी नहीं है.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल अब खुल चुका है और आयकरदाता ऑनलाइन आईटीआर भर सकते हैं. हमारे देश में अपनी आय की जानकारी देने को लेकर एक हिचकिचाहट हर किसी में नजर आती है. यही कारण है कि जिन लोगों को के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है, उनमें से भी बहुत से लोग यह काम बहुत हिचकिचाते हुए करते हैं.
हमारे देश में ज्यादातर लोगों की आमदनी टैक्स के दायरे में नहीं आती. इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, ये सही कि उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है. ITR भरने के बहुत से फायदे हैं और कई कामों में आईटीआर आपको बहुत फायदा पहुंचाती है.
झटपट मिलेगा बैंक लोन
बैंक ITR रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण मानते हैं. यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्य में जब आप कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो, आपको इसमें आईटीआर बहुत मदद करेगी और और आपको आसानी से ऋण मिलेगा.
वीजा मिलेगा जल्दी
बहुत से देश वीजा देते समय भी आगंतुक से उनके आय का प्रमाण मांगती है. आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्ता प्रमाण होती हैं. इससे उस देश के अधिकारियों को, जहां आप जाना चाहते हैं, को आपकी आय का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है और आईटीआर रिसिप्ट यह सुनिश्चित करती हैं कि आप अपनी यात्रा पर होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं.
इसके बिना नहीं मिलेगा TDS रिफंड
आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, फिर भी किसी वजह से TDS कट जाता है तो ऐसे में अगर आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप आरटीआर दाखिल करोगे. ITR दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आंकलन करता है कि आपके इनकम टैक्स देना है नहीं. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है.
लॉस सेट ऑफ करने में मददगार
शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR बहुत मददगार है. इनमें घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इससे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
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